भारतमाला परियोजना: पुसौर तहसील प्रभावित क्षेत्र में भूमि खरीदी-बिक्री पर आंशिक रोक, 250 मीटर से बाहर लेन-देन संभव !

रायगढ़। तहसील पुसौर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित सारंगढ़–रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित ग्रामों में भूमि की खरीदी-बिक्री को लेकर प्रशासन द्वारा जारी आदेश अब भी प्रभावी है। कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ द्वारा क्रमांक 6697/भू-अर्जन/2019, दिनांक 23 अगस्त 2019 के तहत परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई थी। उक्त आदेश की प्रति जिला पंजीयक कार्यालय रायगढ़ एवं पुसौर को भी प्रेषित की गई है।
जानकारी के अनुसार तहसील पुसौर के लगभग छह ग्राम – गोर्रा , कौवाताल, नावापारा मांड, पचेड़ा, अमलडीहा, व टेका इस परियोजना से प्रभावित हैं, जहां भारतमाला परियोजना के लिए टी.बी.एम. (टेम्परेरी बेंच मार्क) स्थापित किए गए हैं। प्रशासनिक आदेश के अनुसार टी.बी.एम. के दोनों ओर 250-250 मीटर की सीमा के भीतर स्थित भूमि की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लागू है।
हालांकि विशेष परिस्थितियों में संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय हेतु जिला कार्यालय में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
वर्तमान में केवल प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के चिन्हांकित स्थल से टी.बी.एम. के दोनों ओर 250-250 मीटर की परिधि के भीतर ही प्रतिबंध प्रभावी है। इस सीमा से अधिक दूरी पर स्थित भूमि, यदि परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र या सीमा के दायरे में नहीं आती है, तो उसकी खरीदी-बिक्री नियमानुसार की जा सकती है।
इस संबंध में पुसौर के रजिस्ट्रार अधिकारी डी.एन. पैकरा ने स्पष्ट किया कि टी.बी.एम. से दोनों ओर 250-250 मीटर की दूरी के भीतर स्थित भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त परियोजना सीमा से बाहर की भूमि का क्रय-विक्रय एवं पंजीयन नियमानुसार किया जा सकता है।



