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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एक और जनहितैषी फैसला….. रजिस्ट्री के साथ ही हो जायेगा नामांतरण — हेमसागर श्रीवास

                 रायगढ़:- भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हेमसागर श्रीवास ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर व वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के साकारात्मक पहल पर आमनगरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के बाद नामांतरण का अधिकार अब पंजीयक को दे दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।
वहीं कार्यकर्ता हेमसागर ने बताया कि जमीनी की खरीदी के बाद उसका नामांतरण आवश्यक होता है। इसके लिए अभी संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रकिया पूरी की जाती थी । इससे जमीन के फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूमि स्वामियों को परेशानी होती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां, जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को दे दिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी पहल है।

Editor Hemsagar shrivas

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