जनपद पंचायत पुसौर के बिहान शाखा की समूहों की रजिस्टर सत्यापन व स्टेटमेंट की जाँच बीपीएम, एसी से न होकर अन्य नियमित अधिकारियों से हो जाँच!

रायगढ़/पुसौर। जिला पंचायत रायगढ़ के पत्र क्रमांक 2546/जि.प./एनआरएलएम दिनांक 10 सितंबर 2026 के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त पत्र जनपद पंचायत पुसौर को भी प्रेषित किया गया है।
जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत लोकोस (LOKOS) एप्लीकेशन में वीओ (VO) के कट-ऑफ एवं रेगुलर एंट्री के क्रियान्वयन के बावजूद अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। पत्र में दैनिक प्रगति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि संतोषजनक उपलब्धि प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उचित कार्रवाई की जा सकती है।
इधर, बिहान योजना के अंतर्गत वर्षों से स्व-सहायता समूहों को प्रदाय की गई सीआईएफ (CIF) राशि एवं अन्य वित्तीय लेन-देन के सत्यापन की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। क्षेत्र के कई समूहों से जुड़े लोगों का मानना है कि जनपद पंचायत पुसौर के अंतर्गत संचालित चारों क्लस्टरों के स्व-सहायता समूहों के रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट तथा वित्तीय अभिलेखों का समय-समय पर निष्पक्ष सत्यापन किया जाना चाहिए।
कुछ समूह सदस्यों का सुझाव है कि यदि इस प्रकार की जांच केवल बिहान शाखा के अधिकारियों-कर्मचारियों, बीपीएम (BPM) अथवा एसी (AC) तक सीमित न रहकर जनपद पंचायत के अन्य नियमित एवं स्वतंत्र अधिकारियों के माध्यम से कराई जाए, तो जांच की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और अधिक बढ़ सकती है। उनका मानना है कि इससे समूहों के अभिलेखों का बेहतर रख-रखाव होगा तथा वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही भी मजबूत होगी।
जनपद पंचायत पुसौर के चारों कलस्टर स्व सहायता समूहों के अभिलेखों के नियमित सत्यापन एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर क्षेत्र में चर्चा जारी है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस विषय पर क्या निर्णय लेता है और समूहों के वित्तीय अभिलेखों की जांच को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।



