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रायगढ़ ब्लॉक ग्राम पंचायत बरपाली के सरपंच सुरेश पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत…..

रायगढ़। ग्राम पंचायत बरपाली सरपंच के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 40 के तहत की जा रही कार्रवाई पर उसे हाईकोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक प्रकरण पर स्थगन आदेश जारी किया है । सरपंच ने एसडीएम द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई किये जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर यह निर्णय दिया गया है। कोतरा रोड थानांतर्गत ग्राम पंचायत बरपाली के सरपंच सुरेश पटेल के विरूद्ध कुछ लोगों ने अनियमितता बरतने की शिकायत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ द्वारा सरपंच सुरेश पटेल के विरूद्ध धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की थी।   कार्रवाई के अंतर्गत सुरेश पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुरेश पटेल की ओर से नोटिस का जवाब दिये जाने के बाद एसडीएम द्वारा प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए गवाहों के बयान की कार्रवाई शुरू की थी। इस पर सरपंच सुरेश पटेल का मानना था कि उसके द्वारा नोटिस का जवाब दिये जाने के बावजूद प्रकरण को आगे बढ़ाना एसडीएम की एक तरफा कार्रवाई है लिहाजा इस कार्रवाई के विरूद्ध सुरेश पटेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसडीएम रायगढ़, सचिव ग्राम पंचायत व उप सरपंच ग्राम पंचायत सहित 4 लोगों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम राहत प्रदान करने की फरियाद की थी।

न्यायालय में याचिका दायर करने पर एसडीएम की ओर से उनके अधिवक्ता ने अंतरिम राहत पर आवेदन का जवाब दाखिल करने की बात कही है। वहीं न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई के बाद प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व तथ्यों के साथ ही याचिकाकर्ता के वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए सरपंच सुरेश पटेल पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत चार्ज मेमो जारी किये बिना ही पूरी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई करना पाया है। इस पर हाईकोर्ट ने एसडीएम को अगली सुनवाई तक कार्रवाई स्थगित रखने के लिए निर्देशित किया है।

Editor Hemsagar shrivas

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